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प्रयागराज : बीवी की देखभाल का वादा कर मुकर गया शौहर, हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट

प्रयागराज : बीवी की देखभाल का वादा कर मुकर गया शौहर, हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट

प्रयागराज: शौहर ने बीवी की देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन शौहर इस वादे को निभा नहीं पाया. इस वादा खिलाफी के खिलाफ पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की शरण में पहुंची. कोर्ट ने शौहर को तलब किया गया लेकिन वो नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है. याची शमा परवीन की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.   

बीबी और शौहर के बीच में हुआ था समझौता

बता दें कि याची और विपक्षी साजिद अली के बीच पति पत्नी का रिश्ता है. दोनों ही अमरोहा के पेंटीकला गांव के रहने वाले हैं. इनके बीच में विवाद हुआ था और विवाद होने पर इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि शौहर उसकी देखभाल करेगा और साथ में रहेगा. इस समझौते में शौहर ने वादा किया था कि वो अपनी बीवी की देखभाल करेगा और उसका हर तरह से साथ देगा. पर शौहर ने ऐसा नहीं किया. साजिद के कोर्ट में नहीं आने पर हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है.

25 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश

हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी करके 25 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीजे एम अमरोहा से कहा है कि 20 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन लें. ये आदेश जस्टिस जेजे मुनरी ने शमा परवीन की याचिका पर दिया है.