Headlines
Loading...
नईदिल्ली। टोल देने वालों के लिए नया नियम, अब नकद पर दोगुना, यूपीआई पर सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा...

नईदिल्ली। टोल देने वालों के लिए नया नियम, अब नकद पर दोगुना, यूपीआई पर सिर्फ 1.25 गुना शुल्क देना होगा...

नईदिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया मिशन को और मज़बूत करते हुए, केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नेशनल हाईवे फ़ीस (रेट्स और कलेक्शन का निर्धारण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 के तहत, नए टोल पेमेंट नियम 15 नवंबर, 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।

इस संशोधन के ज़रिए, सरकार ने नेशनल हाईवे फ़ीस (रेट्स और कलेक्शन का निर्धारण) नियम, 2008 में बदलाव किया है, जिससे बिना FASTag वाली गाड़ियों के लिए साफ़ गाइडलाइन तय की गई हैं।

नया नियम क्या है?

अब, अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और काम करने वाले FASTag के टोल प्लाज़ा में घुसती है, तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। कैश में पेमेंट करने पर टोल फ़ीस दोगुनी हो जाएगी, जबकि UPI से पेमेंट करने पर टोल फ़ीस 1.25 गुना बढ़ जाएगी।

उदाहरण के लिए, अगर किसी गाड़ी की टोल फ़ीस ₹100 है, तो कैश पेमेंट पर टोल फ़ीस ₹200 होगी, जबकि UPI से पेमेंट करने पर ₹125 होगी।

सरकार का मकसद: कैश खत्म करना, डिजिटल को बढ़ावा देना

भारत सरकार का यह कदम टोल प्लाज़ा पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह लागू करने और कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि नेशनल हाईवे पर हर गाड़ी डिजिटल तरीके से पेमेंट करे, जिससे न सिर्फ़ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि टोल प्लाज़ा पर भीड़ और जाम भी काफ़ी कम हो जाएगा।