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प्रयागराज :: अब नहीं बचेगा गुड्डू मुस्लिम, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, साबिर-अरमान भी नहीं बचेंगे, BNS की धारा 209 भी है दर्ज...

प्रयागराज :: अब नहीं बचेगा गुड्डू मुस्लिम, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन, साबिर-अरमान भी नहीं बचेंगे, BNS की धारा 209 भी है दर्ज...

प्रयागराज। बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में 5-5 लाख रुपये के फरार इनामी आरोपी के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर का नाम शामिल है। एयरपोर्ट थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने खुद तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

तीनों आरोपियों के खिलाफ NBW जारी

धूमनगनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना थाना अध्यक्ष एयरपोर्ट विनय कुमार सिंह कर रहे हैं. तीनों आरोपियों के खिलाफ 12 जून 2025 को कोर्ट ने एलबीडब्ल्यू जारी किया है। एनबीडब्ल्यू जारी करने के बाद भी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसके बाद 13 नवंबर 2025 को कोर्ट से 83 बीएनएस का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराकर उन्हें भगोड़ा घोषित किया था।

तीनों फरार आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम है, इसके बावजूद अभियुक्त गण फरार चल रहे हैं, उन्होंने विवेचक के समक्ष समर्पण नहीं किया, जिसके चलते फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ बीएनएस की धारा 209 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 4 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट कांड में गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी अभियुक्त हैं। तीनों फरार चल रहे हैं और तीनों पर पांच-पांच लाख का इनाम भी घोषित है।