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आम आदमी पर चालान की मार : मार्च में लोगों से वसूले गए सवा 3 करोड़, साहबों की गाड़ी से एक धेला भी नहीं...

आम आदमी पर चालान की मार : मार्च में लोगों से वसूले गए सवा 3 करोड़, साहबों की गाड़ी से एक धेला भी नहीं...

छत्तीसगढ़ ब्यूरो रायपुर। नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने मार्च महीने में रिकार्ड चालान काटे हैं।आम आदमी से चालान के नाम पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए वसूल किए गए, लेकिन हैरत की बात है कि सरकारी गाड़ियों का एक भी चालान नहीं काटा।

अफसरों और परिवहन विभाग में मतभेद
अफसर कहते हैं कि, सरकारी गाड़ियों का चालान नहीं काटा जाता, ऐसा नियम है। लेकिन परिवहन विभाग कहता है-नियम सबके लिए बराबर हैं। सरकारी गाड़ी अगर नियम तोड़ती है तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए।

सरकारी गाड़ियों से नहीं वसूला चालान

उल्लेखीय है कि, मार्च में कुल 1 लाख 12 हजार 271 लोगों के खिलाफ टैफिक नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, उनमें से 23 हजार 577 लोगों ने चालान की राशि जमा की है। वहीं, इन तीन महीनों में सरकारी विभाग के माननीयों की एक भी गाड़ी का चालान नहीं कटा है। ट्रैफिक पुलिस के अफसरों के अनुसार सरकारी गाड़ियों को चालानी कार्रवाई से छूट है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि छूट का कोई नियम नहीं है।

साढ़े छह गुना ज्यादा चालान

* कुल चालान (जनवरी-मार्च 2025: 30 हजार 443 ।
* कुल चालान (जनवरी-मार्च 2026: 2, लाख 4 हजार 601 ।
* पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 672% (साढ़े छह गुना) ज्यादा चालान तैयार किए गए।
* महज तीन महीनों में जनता की जेब से 5.64 करोड़ रुपये का समन शुल्क वसूला गया, जो पिछले साल (2.96 करोड़) से लगभग दोगुना है।

बीते साल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा चालान, तीन महीने में 5 करोड़ ₹ वसूले

* बीते साल जनवरी से मार्च तक तक 30 हजार 443 लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई थी। 
* इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 2 लाख 4 हजार से ज्यादा लागों को चालान भेजा गया है। 
* वहीं बीते, वर्ष जनवरी से मार्च तक 2 करोड़ 96 लाख 77 हजार 700 रुपए जुर्माना वसूला था। 
* इस वर्ष महज तीन महीने में ट्रैफिक पुलिस ने 5 करोड़ 64 लाख 83 हजार 800 रुपए जुर्माना वसूल किया है।

नियम सभी पर लागू होते हैं

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम-सरकारी के साथ सभी निजी गाड़ी तथा उनके वाहन चालकों पर लागू होते हैं। नियमों में किसी को छूट नहीं दी गयी है। ट्रैफिक नियमों का सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना है।