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प्रयागराज DM का आदेश: फूलपुर पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार के खिलाफ सराय‌इनायत थाने में, धांधली व कालाबाजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज!

प्रयागराज DM का आदेश: फूलपुर पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार के खिलाफ सराय‌इनायत थाने में, धांधली व कालाबाजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज!

प्रयागराज, न्यूज। हनुमानगंज विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत धमोइया में राशन वितरण में अनियमितता और खाद्यान्न की कालाबाजारी मिली है। जिलाधिकारी के आदेश पर फूलपुर पूर्ति निरीक्षक द्वारा कोटेदार के खिलाफ सराय‌इनायत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

बीते अगस्त माह में 50 प्रतिशत से कम राशन वितरित किए जाने पर गांव के हरिभान सिंह, रेखा विश्वकर्मा, रामआसरे विश्वकर्मा, कुसुम देवी, नितेश और लालती देवी आदि ने आईजीआरएस के माध्यम से उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। 

विभागीय जांच के दौरान 91 कार्डधारकों से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद कार्डधारकों को चार महीने तक राशन नहीं दिया गया तथा अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति मानक आधा किलोग्राम चीनी कम दी गई।

गत 22 सितंबर को पूर्ति निरीक्षक अभिषेक कुमार सुमन द्वारा दुकान के किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान ई-पॉस मशीन के आंकड़ों और मौके पर मौजूद खाद्यान्न में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में 7.20 क्विंटल गेहूं, 35.14 क्विंटल चावल और 53 किलोग्राम चीनी कम पाई गई। इसके अलावा कोटेदार मौके पर स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध कराने में विफल रहा। 

सरकारी राशन की कालाबाजारी की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी प्रयागराज से अनुमति मिलने के बाद आरोपी विक्रेता बृजेश कुमार सरोज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज कर दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है।