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लखनऊ अगर आपने हेलमेट पहना है तो भी 194डी एक्ट के तहत कट जाएगा ₹2000 का चालान जाने क्यों और कैसे

लखनऊ अगर आपने हेलमेट पहना है तो भी 194डी एक्ट के तहत कट जाएगा ₹2000 का चालान जाने क्यों और कैसे


नए ट्रैफिक नियमों  के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यह नियम सच है?आज हम आपको इस नियम की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं।

 दरअसल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट  के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है। तब ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ऐसे भरना पड़ेगा 2,000 रुपये का चालान वहीं अगर कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या BIS रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है।


तब राइडर को 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह से दोनों चालान को मिला दें। तब भले ही आप हेलमेट पहने हों इसके बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के चलते 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20,000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है।


बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना जरूरी है। इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है।


बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।