SIR के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना क्यों जरूरी है? जानिए...
2003 voter list for SIR: मध्य प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मतदाताओं का सूची से नाम हटाना है, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर है, वे दूसरे स्थानों पर स्थायी रूप से बस चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन, इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, बहुत से लोगों को 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिल रहा है।
क्यों जरूरी है 2003 की मतदाता सूची में नाम
असल में एसआईआर फॉर्म में एक कुछ कॉलम ऐसे हैं, जिनमें आप जानकारी तभी भर सकते हैं, जब 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम हो। क्योंकि उस सूची में से ही आपको आपका मतदाता क्रमांक, भाग संख्या, ईपिक नंबर (यदि हो तो) विधानसभा क्रमांक और विधानसभा का नाम फॉर्म में भरना होगा। ये सभी जानकारी 2003 की सूची में ही दर्ज है।
यदि आपका नाम इस सूची में नहीं है, लेकिन आपके माता-पिता का नाम इस सूची में है तो संबंधित कॉलम में आप वह जानकारी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वहीं की 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके माता-पिता का नाम दर्ज होना चाहिए। वह किसी दूसरे क्षेत्र, दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य में भी हो सकता है। बस, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भरनी होगी। इस जानकारी के बिना आपका फॉर्म पूरी तरह नहीं भरा जा सकेगा।
यदि नाम नहीं है तो क्या होगा? : हालांकि नाम नहीं होने पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हां, आपकी थोड़ी मशक्कत बढ़ सकती है। फिलहाल बीएलओ घर-घर आवेदन पहुंचा रहे हैं और वापस आकर एकत्रित भी कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो भी आप आवश्यक जानकारियां भरकर बीएलओ के पास जमा जरूर करवाएं।
इसके बाद मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट प्रकाशित होगा। 2003 की सूची में आपका नाम नहीं होने की स्थिति में इस सूची में आपका नाम नहीं होगा। इसके बाद ईआरओ जो कि एसडीएम स्तर का अधिकारी होता है, उनके पास दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उस समय आप उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज (अंकसूची जिसमें जन्म का प्रमाण हो, पासपोर्ट, मूल निवासी प्रमाण समेत अन्य दस्तावेज, जो कि एसआईआर फॉर्म के पीछे अंकित हैं) प्रस्तुत कर फाइनल सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे में अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं, अन्यथा आगामी चुनाव में आप वोट नहीं डाल पाएंगे।