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यूपी में इन वाहनों का 2027 तक रोड टैक्स माफ पंजीकरण शुल्क भी हुआ खत्म; पैसे दे दिए तो ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड.. जानिए...

यूपी में इन वाहनों का 2027 तक रोड टैक्स माफ पंजीकरण शुल्क भी हुआ खत्म; पैसे दे दिए तो ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड.. जानिए...

ब्यूरो, लखनऊ। धनतेरस व दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क देना पड़ा था लेकिन, अब ईवी खरीदारों को 13 अक्टूबर 2027 तक यह धनराशि नहीं जमा करनी होगी। परिवहन विभाग ने 20 दिन बाद पोर्टल में संशोधन कर दिया है। साथ ही 14 अक्टूबर से छह नवंबर जिन वाहन स्वामियों ने रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क जमा किया है, उसे वापस पाने के लिए एआरटीओ कार्यालय में प्रत्यावेदन देना होगा। विभाग धनराशि रिफंड करेगा।

औद्योगिक विकास विभाग इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022 के तहत दो साल तक वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर चुका है, अब परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। वाहनों का पंजीकरण पोर्टल संशोधित हुआ है, ताकि पहले की तरह मार्ग कर व पंजीकरण शुल्क न देने वालों का भी रजिस्ट्रेशन होगा।

उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर से प्रदेशभर में ईवी खरीदने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन की छूट नहीं मिल रही थी, 10 लाख रुपये तक का वाहन खरीदने पर नौ व 10 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना पड़ा था। ऐसे ही दोपहिया वाहन स्वामियों को 300 और चार पहिया वाहन स्वामियों से 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा कराया गया था।

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया स्वच्छ गतिशीलता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में नीति में संशोधन हो चुका है, इसके तहत 13 अक्टूबर 2027 तक यूपी में खरीदे व पंजीकृत केवल शुद्ध विद्युत वाहन के पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट व सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है।

अब ईवी पर सब्सिडी के लिए भी करें आवेदन

नीति के तहत सरकार दो पहिया ईवी खरीदारों को पांच हजार व चार पहिया वालों को एक लाख और ई बस पर 20 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है। तय वाहनों की बिक्री न होने पर 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन हो चुका है। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी 2027 तक सशर्त मिलेगी, अब ईवी खरीदार सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।