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31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम! तो नहीं आएगी ITR रिफंड और सैलरी, जानें यहां...

31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम! तो नहीं आएगी ITR रिफंड और सैलरी, जानें यहां...

Aadhaar-PAN card link: अगर आपने 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना पैन कार्ड और को आधार कार्ड से लिंक किया तो यह आपके बहुत भारी पड़ने वाला है। अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। 

अगर आप इस समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसा होने पर आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, यानी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आपके कई वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं।

पैन आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या होगा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आपके पैन को आपके आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि के बारे में पहले ही एक चेतावनी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि अगर पैन/आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया समय सीमा से पहले पूरी नहीं की जाती है, तो आपके कई वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए:

आपका ITR दाखिल नहीं होगा और न ही आपको रिफंड मिलेगा।

- आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

- टीडीएस/टीसीएस पर ज़्यादा ब्याज दर लगेगी।

- आप नए निवेश नहीं कर पाएँगे।

- केवाईसी अपडेट नहीं होगा।

क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी?

सीबीडीटी पहले ही आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा कई बार बढ़ा चुका है। फ़िलहाल, आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।

पैन और आधार कैसे लिंक करें -

- पैन और आधार को लिंक करने के लिए, आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा।

- अब, लिंक आधार पर क्लिक करें।

- अगर आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 का शुल्क देना होगा।

- आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन करें।

- इस पोर्टल के ज़रिए आप यह भी देख सकते हैं कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं।

अगर आप 2026 की शुरुआत के बाद किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी से बचना चाहते हैं, जैसे नए निवेश में रुकावट, बैंक खाते से जुड़ी समस्या, या आयकर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने में दिक्कत, तो समय रहते अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लें।